प्राकृतिक आपदा पर न्यूनतम 5 हजार रु. अनुदान
भोपाल
मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में आज कैबिनेट की बैठक (Cabinet meeting) आयोजित की गई थी। जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। इन फैसलों में यह भी कहा गया कि अब जंगली जानवरों (Wild animals) से फसल को नुकसान (Crop damage) पहुंचाने पर मुआवजा मिलेगा। साथ ही प्राकृतिक आपदा (natural calamity) पर भी किसानों को कम से कम 5000 रुपए की अनुदान राशि (Grant money) दी जाएगी। वहीं शीतकालीन सत्र (winter session) स्थगित हो गई थी, जिसके बाद लव जिहाद संबंधित कानून अध्यादेश के माध्यम से मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में लागू किया गया है। इस संबंध में कैबिनेट (Cabinet meeting) ने धर्म स्वातंत्र्य विधेयक-2020 (Freedom of Religion Bill -2020) को मंजूरी दी है। जिसे विधानसभा के बजट सत्र में पेश किया जाएगा। ये सारे फैसले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chauhan) के कैबिनेट बैठक में लिया गया है।
किसानों को मिलेगा 5 हजार रुपए का निश्चित मुआवजा
बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chauhan) ने कहा कि मध्य प्रदेश के किसानों (Farmers of Madhya Pradesh) को अब 100 या 200 रुपए का मुआवजा नहीं दिया जाएगा, बल्कि कम से कम 5000 रुपए का मुआवजा (Compensation of Rs 5000) किसानों को दी जाएगी। बैठक में कहा गया कि किसानों की फसलों को किसी भी तरह से नुकसान होने पर यह मुआवजा दिया जाएगा। चाहे प्राकृतिक आपदा (natural calamity) हो या फिर जानवरों के द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाया गया हो, किसानों को 5000 रुपए का मुआवजा मिलेगा ही।

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